तेरहवें वित्त आयेग की पंचाट अवधि 2010-2015/2015-20(5 वर्ष) है ा राजस्थान राज्य की पंचायती राज संस्थाओं हेतु बुनियादी अनुदान, सामान्य निष्पादन अनुदान तथा विशेष क्षेत्र सामान्य बुनियादी अनुदान एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान देने का प्रावधान किया गया हैा योजना में भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत राशि उपलब्ध करवायी जाती हैा जिसमें जिला परिषद को 3 प्रतिशत, पंचायत समिति को 12 प्रतिशत तथा ग्राम पंचायतों को 85 प्रतिशत के अनुपात में अनुदान राशि आवंटित की जाती हैा
- ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजन आपूर्ति संबंधी सेवा प्रदायगी व्यवस्थाओं को सृदृढ बनाने एवं इसे सुव्यवस्थित करने हेतु आजूर्ति व्यवस्था में आवश्यक सुधार करना ा
- ग्रामीण स्वच्छता, मलजल व्यवस्था एवं ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन की व्यापक अवधारणा के अनुरूप-ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक संस्थाओं, सामुदायिक परिसंपत्तियों तथा विद्यालयों आदि में स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु शौचालयों/मूत्रालयों का निर्माण कराने, ग्रामीण परिवारों के आवास गृहों में निजी शौचालय स्थापित करने को प्रोत्साहित करने, अपशिष्ट का सुरक्षित ढंग से निपटान, ग्रामीण वातावरण में सामान्य साफ-सफाई और स्वच्छता बनाये रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करना ा स्टीट लाईटों की सुचारू व्यवस्था से आम रास्तों में रोशनी की सुविधा बढ़ाना ा
- पंचायती राज संस्थाओं मे डेटाबेस सृजन और पंचायती राज संस्थाओं के लेखों के उपयुक्त संधारण की व्यवस्था करना ा
- पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता सुतिधाओं से संबंधिम परिसम्पत्तियों का रख-रखाव तथा समुचित संधारण करना ा
- ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित कार्य
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