Nirbandh Rashi Yojana

पंचायती राज संस्थाओं हेतु निर्बंध राशि (Untied Fund to PRIs)

 

यह योजना बजट घोषणा वर्ष-2011-12 की पालना में, पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य योजना बनाने तथा इनके वित्तीय सशक्तिकरण करने की दृष्टि से-वित्तीय वर्ष 2011-12 की वार्षिक योजना से विशेष निर्बंध राशि का प्रावधान किया गया है। यह योजना पंचायती राज संस्थाओं हेतु निर्बंध राशि (Untied Fund to PRIs) के नाम से है। योजना में उपलब्ध राशि में से ज़िला परिषद् को 3 प्रतिशत, पंचायत समिति को 12 प्रतिशत तथा ग्राम पंचायतों को 85 प्रतिशत के अनुपात में राशि आवंटित की जाती है।

 



योजना के उददेश्‍य
  • पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य योजना बनाने और इनके वित्तीय सशक्तिकरण हेतु।

याेजना की पात्रता
  • पंचायती राज संस्थानों के आवश्यक कार्य जैसे-संस्थागत ढांचे का निर्माण, आधारभूत सेवाएं इत्यादि जो अन्य किसी योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत अनुमत नहीं है, को इस योजना के तहत संपादित किया जाता है।
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