State Finance Commission-IV

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

 

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन महामहिम राज्यपाल राजस्थान के आदेश दिनांक- 11 अप्रैल, 2011 (अधिसूचना सं. एफ-4(1)एफ.डी./एफ.सी.एण्ड ई.एडी./एस.एफ.सी./2009 दिनांक 13.4.2011) द्वारा अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 2011 तक देने की आज्ञा के साथ किया गया। योजना में उपलब्ध राशि में से-ज़िला परिषद् को 3 प्रतिशत, पंचायत समिति को 12 प्रतिशत तथा ग्राम पंचायतों को 85 प्रतिशत के अनुपात में अनुदान राशि आवंटित होती है।

 



योजना के उददेश्‍य
  • ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति संबंधी सेवा प्रदायगी व्यवस्थाओं को सृदृढ़ बनाने एवं इसे सुव्यवस्थित करने हेतु आपूर्ति व्यवस्था में आवश्यक सुधार करना।
  • ग्रामीण स्वच्छता एवं मलजल व्यवस्था तथा ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन की व्यापक अवधारणा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक संस्थाओं, सामुदायिक परिसंपत्तियों तथा विद्यालयों आदि में स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु शौचालयों/मूत्रालयों का निर्माण कराने, ग्रामीण परिवारों के आवास गृहों में निजी शौचालय स्थापित करने को प्रोत्साहित करने, अपशिष्ट का सुरक्षित ढ़ंग से निपटान, ग्रामीण वातावरण में सामान्य साफ-सफाई और स्वच्छता बनायें रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। स्ट्रीट लाईटों की आम रास्तों में बढ़ोतरी कर, गांवों में प्रकाष व्यवस्था सुधारना।
  • पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता सुविधाओं से सम्बन्धित परिसम्पत्तियों का रख रखाव तथा समुचित संधारण करना।

याेजना की पात्रता
  • ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित कार्य
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